पंजीयन दिनांक से 15 वर्ष पुराने राजकीय वाहन होंगे निरस्त, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 52(क)



भीलवाडा जागरूक- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2023 को जारी जी.एस.आर 29(ई) जिसमें केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 52 के पश्चात 52(क) अन्तः स्थापित किया गया। उक्त नियम के प्रावधानानुसार 52(क) में उल्लेखित स्वामित्व के राजकीय वाहन पंजीयन की दिनांक से 15 वर्ष पश्चात सड़क पर संचालन योग्य नहीं रहेंगे।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 के पश्चात ऐसे राजकीय वाहन जिनके पंजीयन को 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है उनका पंजीयन नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। ऐसे राजकीय वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन अथवा नवीनीकरण पूर्व में हो चुका है का पंजीयन भी 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर इनका पंजीयन प्रमाण पत्र भी स्वतः ही रद्द माना जायेगा। यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किये जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों पर लागू नहीं होगा।